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अब TTE नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन टिकट, जानें इंडियन रेलवे IRCTC के नियम

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भारतीय रेल को भारत की लाइफ लाइन कहा गया है। हर दिन करीब 40 करोड़ लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। ट्रेनों में सफर करते वक्त हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक एवं सुखद हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोगों को शोर, टिकट चेकिंग या ट्रेनों में सीट को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर सफर के दौरान आपका मन नहीं है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। चलिए आपको बताते हैं क्या हैं रेलवे के नियम।

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप यात्रा के दौरान सो रहे हैं तो TTE भी आपको नहीं उठा सकते। लेकिन कोई पैसेंजर सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद TTE आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब TTE रात 10 बजे के बाद पैसेंजर को टिकट या Id दिखाने के हेतु नहीं कह सकते।

TTE को यह अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के मध्य ही पैसेंजर के टिकट की चेक कर सकते है। जो यात्री सुबह से सफर कर रहे हैं, उन्हें TTE नींद से जगा भी सकता है, इसलिए क्योंकि TTE के पास सारे पैसेंजर की एक लिस्ट होती है, उसमे उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा, कहां से कहां तक की है। मतलब, सुबह सफर करने वाले पैसेंजर का टिकट सुबह ही चेक किया गया होगा। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई पैसेंजर रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो TTE को यह अधिकार है कि वह आपका टिकट एवं id चेक कर सकते है।

आपने देखा होगा कि सफर के दौरान अधिकतर वक्त कुछ ऐसे पैसेंजर होते हैं जो निचली बर्थ में सफर कर रहे होते हैं एवं रात के 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न सिर्फ उनके वेट में उठना पड़ता है, जबकि उनकी दया का भी इंतजार करना पड़ता है।

रेलवे के नियम के अनुसार मिडिल बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोल करके सो सकते हैं। उसके साथ ही सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर को सीट खोलनी होती है, जबकि सुबह नीचे के यात्री अपनी सीट पर बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा कर सके।

रेलवे में टू स्टॉप (two stop) का भी रूल है। यानी अगर कोई भी पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा है एवं अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो TTE आपकी सीट ट्रेन के अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे के हेतु किसी अन्य पैसेंजर को आवंटित नहीं कर सकते है। उसका मतलब यह है कि अगर पैसेंजर आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचते है, तो TTE यह मान लेगा कि रिज़र्व सीट के पैसेंजर ने ट्रेन नहीं पकड़ी है एवं तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद TTE आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देंगे।