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Unified Pension Scheme में कितनी मिलेगी पेंशन, सैलरी मे कितनी होगी कटौती, जानिए UPS से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब।
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार 24 अगस्त को ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) घोषित की है। रिटायर्ड कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या लाभ मिलेगा? ऐसे कई प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। साथ ही, यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से कितनी फायदेमंद है, इसके बारे में कई सवाल हैं।
आपको बता दें कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) नहीं समाप्त की है। Unified Pension Scheme के साथ अब NPS भी पेंशन का विकल्प होगा। एक बार चुनाव के बाद निर्णय अंतिम होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा NPS से कैसे अलग है, आपके लिए कौन-सी लाभदायक है, और नई स्कीम में कोई समस्या तो नहीं? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहां मिलेंगे।
पहला सवाल: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कब शुरू होगी?
जवाब: सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दिसंबर 2003 तक लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे हटा दिया और नवीन पेंशन स्कीम (NPS) शुरू की।
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NPS की समीक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुआई में एक कमेटी बनाई। हर राज्य के वित्तीय सचिवों, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी संघों ने इस कमेटी से चर्चा की। बाद में कमेटी ने नई पेंशन योजना में बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने UPS (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी। इसे 1 अप्रैल 2025 से अलगे वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा।
दूसरा सवाल: Unified Pension Scheme प्रोग्राम में क्या नया है?
Unified Pension Scheme के तहत आखरी वर्ष की औसत सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन में मिलेगा, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के बारह महीने की बेसिक पे के औसत का एक चौथाई हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी अगर एक कमर्चारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50 हजार रुपये की बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
25 साल से कम उम्र में काम करने वालों को भी समान पेंशन मिलेगी: जिन लोगों ने 25 वर्ष से अधिक समय तक काम किया है, उन्हें औसत बेसिक पे की 50% पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से अधिक सेवा करने पर दोनों तरह की पेंशन कम मिलेगी।
10 साल से अधिक समय तक काम करने वालों को न्यूनतम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगा: किसी कर्मचारी को पेंशन में कम से कम 10 हजार रुपए मिलेंगे, भले ही उसकी बेसिक पे 10 साल से अधिक या 25 साल से कम हो।
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फॅमिली को पेंशन की 60% निर्धारित राशि और डियरनेस रिलीफ मिलेगी: किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को न्यूनतम डियरनेस रिलीफ का भुगतान भी मिलेगा, जो पहले डियरनेस अलाउंस या DA कहलाता था।
पेंशन के अलावा लम-सम अमाउंट: हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के रूप में हर छह महीने की नौकरी पूरी करने पर, सरकार उसकी सैलरी का 10% और DA का 10% देगी। जैसे, अगर किसी कर्मचारी ने दस साल और तीन महीने की नौकरी की है, तो उसे दस साल की सैलरी के अलावा DA का दस प्रतिशत बतौर लम-सम अमाउंट दिया जाएगा।
तीसरा सवाल: क्या यह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लागू होगा?
जवाब: नहीं, यूपीएस अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इनमें करीब 23 लाख लोग काम करते हैं। भविष्य में राज्य भी इस योजना के प्रावधानों को अपने यहां लागू कर सकता है अगर वे चाहें।
चौथा सवाल: Unified Pension Scheme में सैलरी कितनी होगी?
NPS के तहत पेंशन पाने वाले कमर्चारियों की सैलरी से 10 प्रतिशत की कमी की जा रही है। कर्मचारी भी UPS के तहत 10% देते रहेंगे। सरकार हर तीन वर्ष पर समीक्षा करके अपने योगदान में बदलाव कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की भागीदारी नहीं बदलेगी।
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पंचवा सवाल: वर्तमान NPS में क्या कमियां हैं?
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दिसंबर 2003 तक लागू थी। इसमें सरकार अपने धन से कर्मचारियों को पेंशन देती थी। इसलिए यह कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पेंशन प्रणाली थी। वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2004 से NPS योजना को लागू किया, जो खर्च को कम करना था, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ। NPS के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ता है, जबकि OPS में पेंशन में एक छोटा सा पैसा मिलता था।
छठा सवाल: OPS और NPS से कितना बेहतर Unified Pension Scheme लाने का मकसद है?
जवाब: परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (DBPS) भी एक OPS है। NPS भी परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (DCPS) है। दोनों का मूल अंतर यही है। जबकि NPS में कर्मचारियों की सैलरी और DA का 10% काट लिया जाता है, OPS में कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होता था।
सातवाँ सवाल: UPS में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या लाभ हैं?
सरकार कर्मचारियों के वेतन का 14% पेंशन में देती थी। सरकार ने यूपीएस (Unified Pension Scheme) में अपनी हिस्सेदारी को 14% से 18.5% कर दिया है।
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NPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। UPS के तहत अब इसे पेंशन का छह प्रतिशत कर दिया गया है।
कम सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन के तहत 10 हजार रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।