BIHAR
मखाना गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है ये सरकार, किसान 7 लाख रुपये का उठा सकते हैं लाभ
बिहार में मखाने की खेती बढ़ गई है। बिहार के किसानों का ध्यान अब पारंपरिक तरीके से खेती करने के अलावा कमाई देने वाली फसलों पर भी है। किसानों को इस कड़ी में प्रोत्साहित करने में सरकार बहुत कुछ कर रही है। किसान भी इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर बेहतर गुणवत्ता वाले मखाने उगा रहे हैं। पारंपरिक खेती से अलग, किसानों ने मखाने की खेती से भी अधिक पैसा कमाया है। किसानों को फसलों की भंडारण जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से अधिक लाभ नहीं मिलता है।
किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार मखाना भंडारण इकाई (50MT) की योजना को 2024-25 तक सब्सिडी दे रही है. यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हिस्सा है। नीचे दी गई जानकारी को पूरा पढ़ें।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार सरकार मखाना भंडारण इकाई (50 MT) बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार किसानों को मखाना को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाने की अनुमति देती है, जिसमें 10 लाख रुपये की लागत का 75 प्रतिशत, यानी साढ़े 7 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग और बागवानी निदेशालय इस सब्सिडी बिहार को प्रदान करेंगे।
इसका लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ बिहार के दस जिलों के किसानों को मिल सकता है। इसमें शामिल हैं कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिले। ये बिहार से ऐसा जिला है जहां देश का लगभग 90% मखाना बनाया जाता है। इन जिलों में मखाना भंडारण करने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
किसान ऐसे आवेदन कर सकते हैं
किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले राज्य सरकार की कृषि वेबसाइट पर जाएं।
किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें।
यहां जाने के बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर क्लिक करें।
इसके बाद मखाना भंडारण में सब्सिडी की मांग करें।
यहां क्लिक करने पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
इसके बाद पूरी जानकारी भरें।
पूर्ण विवरण भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक भेजा जाएगा।
यहाँ से योजना की जानकारी प्राप्त करें
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और मखाना की फसल को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं, तो सरकार आपके लिए सब्सिडी देती है। किसान इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक मिलेगा। किसान इसके अलावा अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।