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Credit और Debit कार्ड होल्डर्स ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम, देश भर के ग्राहकों पर असर

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देशभर में बढ़े रहे साइबर क्राइम के मामलों को दूर करने के हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अगले माह से जरूरी परिवर्तन करने जा रहा है। हालाकि, RBI क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड उपयोग करने वालों के हेतु 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन रूल ला रहा है। RBI के अनुसार , इस रूल के लागू होने के उपरांत कार्डहोल्डर्स को अधिक व्यवस्थाएं तथा सिक्योरिटी मिलेगी।
आपको कह दें कि पहले यह रूल 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था, परंतु अब RBI ने इस डेडलाइन को 6 महीने के हेतु बढ़ा कर 30 जून कर दिया था। बाद में RBI ने उसकी डेडलाइन फिर से चेंज होकर 1 अक्टूबर 2022 कर तक करवा दिया गया है।उसका मतलब यह है कि टोकनाइजेशन की व्यवस्था अगले माह 1 अक्टूबर से लागू करवा दी जाएगी। ऐसे में RBI ने सभी क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड डेटा ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल एवं इन ऐप से होने वाले लेन-देन को एक ही में मर्ज कर एक यूनिक टोकन के माध्यम से करने को बोला है।

जब आप लेन-देन के हेतु अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे , तो लेन-देन 16-अंक के कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV के सहित वन-टाइम पासवर्ड या ट्रांज़ैक्शन पिन जैसी इनफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। जब इन सभी इनफॉर्मेशन को सही से डाला जाता है तभी लेनदेन कामयाब होता है। टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को “टोकन” नामक एक यूनिक वैकल्पिक कोड में परिवर्तित। यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता तथा डिवाइस के माध्यम पर हमेशा यूनिक होगा।

जब कार्ड के विवरण एन्क्रिप्टेड जरिए से स्टोर किए जाते हैं, तो धोखाधड़ी का जोखिम बहुत कम हो जाता है। सरल भाषा में, जब आप अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड की इनफॉर्मेशन टोकन के स्वरूप में शेयर करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है।

रिज़र्व बैंक द्वारा बताया गया है कि टोकन प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के हेतु कार्ड विवरण इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट को एवं प्रभावी बनाने तथा उसे सुरक्षित बनाने के हेतु रिजर्व बैंक के प्रयास जारी रहेंगे।

इस फैसिलिटी में आपके कार्ड की इनफॉर्मेशन को यूनिक वैकल्पिक कोड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस कोड की सहयाता से पेमेंट हो सकेगा। इस प्रोसेस में भी आपको अपने कार्ड के CVV नंबर तथा वन टाइम पासवर्ड की आवश्कता पड़ेगी। उसके आतिरिक्त सत्यापन के हेतु भी अनुमति देनी होगी।

डिजिटल पेमेंट के समय आपको टोकन नंबर चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। उस पर क्लिक करते ही संबंधित कार्ड की इनफॉर्मेशन को टोकन नंबर में चेंज करने की प्रोसेस आरंभ हो जाएगी। आपकी अनुमति लेकर अनुरोध भेजा जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको कार्ड नंबर की बजाय टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा। उसकी सहायता से पेमेंट कर पाएंगे। विशेष बात यह है कि भिन्न भिन्न वेबसाइट के हेतु एक ही कार्ड के लिए भिन्न भिन्न टोकन नंबर जारी किए जाएंगे।

वीजा, मास्टरकार्ड तथा रूपे प्रकार की कार्ड नेटवर्क के माध्यम से टोकन नंबर जारी करवाया जाएगा। वह कार्ड जारी करने वाले बैंक को उसकी जानकारी देंगे। कुछ बैंक कार्ड नेटवर्क को टोकन जारी करने से पहले बैंक से अनुमति लेनी पड़ सकती है।