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BIHAR

स्कूलों में मौजूद खटारा बसों में संचालन को लेकर डीटीओ ने किया निर्देश जारी

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बच्चों को स्कूल तक लाने और उन्हें स्कूल से घर पहुंचाने वाली स्कूल बस, ऑटो या वैन खराब होने की वजह से संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा इसकी कवायद जारी की है। आदेश का पालन करने के लिए विभाग द्वारा सभी डीटीओ को निर्देश दिया गया है। कई बार गौर किया गया है कि बिहार में बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए जर्जर वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई। इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसपर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया गया। डीटीओ के माध्यम से जल्द ही इस अभियान की शुरुआत की जाएगी।

सुबह के समय में बच्चों को ले जाने वाली खाली बसों की जांच के लिए विभाग द्वारा सभी डीटीओ को कहा गया। लेकिन वहीं गाड़ी में बच्चे रहने पर उसकी जांच नहीं होगी। वाहनों के खराब होने पर उसके संचालक पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल परिसर और बाहर लगी गाड़ियों की भी जांच होगी। प्रत्येक दिन जितने भी स्कूल के बाहर गाड़ी लगेगी, उस गाड़ी के संबंध में स्कूल द्वारा प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर स्कूल को पहली बार नोटिस दिया जाएगा। उसमें सुधार नहीं करने पर स्कूल पर दूसरी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियान में सभी गाड़ियां में सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जिन गाड़ियों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सभी बस और ऑटो में कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।