BIHAR
सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वालों के हेतु पटना हाई कोर्ट का राहत निर्देश, अब लौटेगा पैसा
सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा लौटने की प्रतीक्षा कर रहे निवेशकों के हेतु एक अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को उनका जमा पैसा अब वापस प्राप्त हो सकता है। पटना हाई कोर्ट द्वारा सहारा इंडिया की भिन्न भिन्न स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटने की प्रोसेस आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सेबी की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अभी तक लगभग 430 हस्तक्षेप आवेदन पत्र की जांच की है। अन्य याचिकाओं की जांच भी करवाई जा रही है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि बिहार गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी ने भिन्न भिन्न स्कीमों में अपने यहां जमा करवा कर रखा गया है उसका भुगतान नहीं होना जनता के हेतु कष्टकर है।
कोर्ट को बताया गया कि सहारा इंडिया की दो स्कीम सहारा हाउसिंग एवं सहारा रियल स्टेट में जमा पैसों को भुगतान करने के हेतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है। कोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) की तरफ से बताया गया कि जनता का पैसा जमा कराने वाले निधि कंपनियों के अवैध 10 प्राथमिकी रिकॉर्ड कर जांच की गई है। आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े लगभग 100 मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले की सुनवाई के समय हाई कोर्ट द्वारा सहारा की तर्क सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था।