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वाहन चालकों के लिए नई खबर, ट्रैफिक चालान के नियम में किया गया बदलाव, 20 हजार से अधिक का कटेगा चालान

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सड़क परिवहन मंत्रालय के तरफ से ट्रैफिक चालान को लेकर नई खबर सामने आई है। इस खबर में मंत्रालय द्वारा 20 हजार से अधिक का चालान कटने की बात कही गई। वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार रुपए का ट्रैफिक चालान का भुगतना करना होगा। इसके बदजूद फिर से ऐसा होने पर प्रति टन 2 हजार रूपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की सलाह दी गई।

चालान से संबंधित चीजों के लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। उसके पश्चात चेक चालान स्टेटस विकल्प का चयन करें। इसके बाद एक नए पेज में आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पर वाहन नंबर विकल्प का चयन करें। सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के बाद Get Details के ऑप्शन कर क्लिक है। ऑप्शन का चयन करते ही आपको चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।

ऑनलाइन मपाध्याम से भी ट्रैफिक चालान भरने की शुरुआत की गई है। इसके लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। उसके बाद चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गेट डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर चालान की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उसमें से जिस चालान का भुगतान करना है उसका चयन करें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा। उस विकल्प पर क्लिक कर दें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भर कर भुगतान को कंफर्म कर दें।