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मोटरसाइकिल चालकों के लिए नई खबर, अब हेलमेट लगाए रहने के बावजूद भी भरना पड़ सकता है चालान; जाने वजह

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हाल ही में ट्रैफिक नियम में संशोधन किया गया है। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार हेलमेट लगाए रहने के बावजूद दो हजार रूपए का चलान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट की स्ट्रिप खुले रहने पर नियम 194D MVA के अनुसार एक हजार और दोषपूर्ण हेलमेट पहने पर एक हजार रूपए का चलान कट सकता है। हेलमेट लगाए रहने के बाद भी नए नियम का पालन नहीं करने की वजह से दो हजार रुपए का चलान कट सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करना है। इससे सड़क दुर्घटना पर रोक लगाया जा सकता है।

वहीं दूसरी तरफ नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वहां में ओवरलोडिंग रहने की वजह से 20 हजार रूपए का जुर्माना भरना होगा। साथ ही ऐसा करने पर प्रति टन दो हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चलान कटने या ना कटने की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद चेक चालान स्टेटस विकल्प का चयन करें। चयन करते ही चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का विकल्प आएगा। वहां पर वाहन नंबर विकल्प का चयन करें। वहां मांगी गई जानकारी भरने के पश्चात गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।

ऑनलाइन माध्यम से ट्रैफिक चालान भरने के प्रक्रिया के लिए https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वहां पर चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरकर गैट डिटेल पर क्लिक करें। गेट डिटेल्स पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। उस पेज पर चालान की जानकारी उपलब्ध होगी। आप जिस चालान का भुगतान करना चाहते हैं उसका चयन करें। वहीं पर चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिया रहेगा उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद भुगतान से संबंधित जानकारी भरें और भुगतान को कंफर्म करें। आपका ऑनलाइन चालान हो गया।