BIHAR
बिहार NH निर्माण में देरी होने पर पटना हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, NH निर्माण के लिए निर्धारित किया समय–सीमा
एनएच निर्माण में देरी होने की वजह से पटना हाईकोर्ट ने आपत्ति व्यक्त की है। 31 मार्च 2023 तक हाईकोर्ट द्वारा पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस एनएच के निर्माण में लगी कंपनी को यह आदेश दिया गया है और साथ ही दो से चार सप्ताह में भूमि अधिग्रहण कार्य भी पूर्ण करने को कहा गया। मंगलवार के दिन पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ द्वारा इस मामले में सभी दलों के वकील, एनएचएआई के अधिकारियों और एनएच निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क निर्माण के कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही एनएच निर्माता कंपनी को पूरे संसाधन, मशीन और मजदूरों की मदद से तीव्र गति से निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश खंडपीठ द्वारा दिया गया। इसके अलावा एनएच निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात ही निर्माण कंपनी को पैसा देने का आदेश एनएचएआई को दिया गया है। 19 मई तक अतिक्रमण के निवारण के लिए की जा रही कार्रवाई और आ रही दिक्कतों पर भी रिपोर्ट देने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। इस एनएच का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। कोर्ट की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने इसकी जानकारी दी।
पटना से जहानाबाद, गया और डोभी के बीच निर्माण कार्य जारी है। परंतु इसके निर्माण का कार्य काफी धीरे–धीरे पूर्ण किया जा रहा है। इसके पहले की सुनवाई में जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण में मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दी गई। वहीं कोर्ट ने निर्माण कार्य धीमी रहने पर आपत्ति व्यक्त किया। कोर्ट द्वारा 19 मई के दिन अगली सुनवाई करने का तारीख दिया गया। वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में इस एनएच के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके निर्माण कार्य में देरी होने की वजह भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया।