Connect with us

BIHAR

बिहार से निःशुल्क किया जाएगा जमीन की रजिस्ट्री, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए उठाया गया ये कदम

Published

on

WhatsApp

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है जहां अन्य राज्यों की अपेक्षा में रोजगार की संख्या कम है। यहां रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी कम है। वहीं जमीन की कीमतों के बारे में बात करे तो अन्य राज्यों की तुलना में यहां इसकी कीमत अधिक है। इसके साथ ही निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क भी अधिक है। जमीन की बढ़ती कीमत को देखते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निःशुल्क निबंधन और स्‍टांप शुल्‍क करने का फैसला किया है।

सरकार ने उद्योगों के लिए कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराने की ओर बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टांप शुल्क माफ कर दिया गया है। उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन व स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस कोशिश के बाद उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी।

केवल नई इकाइयों को ही सरकार द्वारा उठाया गया इस निर्णय का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही निजी निवेशकों का निबंधन व स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्टेज-एक क्लियरेंस प्राप्त हो। इसके अलावा भू-स्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क एवं कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए लिया जाने वाला सेवा शुल्क नियम के अनुसार लिया जाएगा।

निजी निवेशकों को छूट केवल पहले संव्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा। इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा भूमि का विवरण एवं लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके बाद के चरणों पर छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन नहीं करता है तो उद्योग विभाग द्वारा दी गई छूट की राशि निवेशक से वसूली जाएगी। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी होगी।