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बिहार सरकार द्वारा बिहार के लोगों के लिए नई योजना, जानिए कितना पैसा मिलेगा सांप काटने वाले लोगो को

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बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सांप काटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिजन को 4 लाख रुपए दिए जायेंगे। गुरुवार के दिन उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी के द्वारा बिहार विधानसभा में इस बात की घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित मूल्य उसके परिजन को भुगतान करेगी जिसकी मृत्यु बाढ़ के दौरान सांप के काटने से हुई है। लेकिन बाढ़ के अलावा अगर किसी की मौत सांप काटने से होती है तो अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य नहीं था।

नागरिकों के द्वारा आवेदन, आपदा प्रबंधन को की गई शिकायत और जनप्रतिनिधियों से मिले पत्रों पर विचार के लिए 7 मार्च के दिन बैठक बुलाई गई। इस बैठक का उद्देश्य बाढ़ के समय सर्पदंश से मृत्यु के अलावा सर्पदंश से मौत होने पर उसके परिवार को अनुदान दिया जाए की नहीं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ में सर्पदंश से मृत्यु और इसके अलावा सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य स्थानीय प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन द्वारा मृत व्यक्ति के परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 24 मार्च 2022 से ही प्रभावी हो गया है।

गुरुवार के दिन बिहार विधानसभा में बैठक की गई जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल थी। इस बैठक में उन्होंने बताया कि कोरोना से हुए मौत में 1500 मृतकों को अनुग्रह अनुदान मिलना बाकी है। 20 अप्रैल तक उन बाकी मृतकों के परिवार को अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की वजह से 12 हजार 936 लोगों की मौत हुई थी जिनमें से 11 हजार 309 मृत लोगों के परिवार को अनुग्रह अनुदान दिया जा चुका है। वहीं जिला स्तर पर शेष बचे मृत लोगों के परिवार को अनुदान देने को लेकर कार्य जारी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को 2,156 नये मामलों पर अनुशंसा कर भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है जिसमें से 2116 की राशि जिलों को चली गयी है।