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बिहार राज्य में आज से इस तारीख़ तक नदियों में मछली के शिकार करने पर प्रतिबंध, पढ़े पूरी ख़बर

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बिहार राज्य में बुधवार 15 जून यानी की आज से दो माह तक मछली पकड़ने मतलब की मछलियों के शिकार के हेतु प्रतिबंध लगवाए जाएंगे। मछलियों के प्रजनन में सहूलियत के हेतु यह प्रतिबंध लगवाई गई है। 15 अगस्त तक राज्य की सारे सदाबहार पयस्विनी में माहीगीर मछली का शिकार नहीं कर सकेंगे। उससे प्रदेश में मत्स्य उत्पन्न में प्रभाव पड़ेगा।

बिहार फिश जलकर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 माह मछली शिकार करने पर रोक लगता है। 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियों का प्रजनन का वक्त होता है। इस समय मछलियां नदियों एवं जलाशय के किनारे आ जाती हैं। उससे उनका शिकार में सरलता हो जाती है। वो ही एक किलो मछली तक़रीबन एक लाख मछलियों की उत्पत्ति करती हैं।

अगर उत्पत्ति के वक्त मछलियों को पकड़ा जाता है तो उससे नदियों और तालाब में उनकी गिनती समाप्त होने का खतरा रहता है। संख्या के अनुसार राज्य में 6.5 लाख मीट्रिक टन मछलियों का प्रोडक्शन होता है। जबकि, उसकी खबत साढ़े 8 लाख मीट्रिक टन है। उसके आलावा शेष मछलियां पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश से विस्तूत की जाती है। जबकि 2 माह मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगने से मार्केट में उसके कमी होने का पूरा अनुमान है।