BIHAR
बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों और 6421 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति, मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अवसर
अप्रैल महीने से बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति दी गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी जो दो घंटों तक चलेगी और 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे और चार प्रश्न के गलत उत्तर देने पर एक अंक कटेंगे। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा। वहीं प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। इन शिक्षकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक 1980 खाली पद पटना जिले में हैं। जबकि प्रधानाध्यापक के सबसे अधिक पद 342 पूर्वी चंपारण में खाली हैं। प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद 216 शिवहर जिले में है। इसके अलावा अरवल में प्रधानाध्यापक के लिए 33 पद हैं।
प्रधानाध्यापक के लिए 31 वर्ष से 47 वर्ष के शिक्षक आवेदन देंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विवि, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और केएसडीएस की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थी को बीएड या बीएएड या बीएससीएड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जो दो साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को डीएलएड या बीटी या बीएड या बीएएड या बीएससीएड या बीएलएड में उत्तीर्ण होना चाहिए।
सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की सेवा आवश्यक है।