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BIHAR

बिहार में 2000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति, सरकार की ओर से शराबबंदी को लेकर सख्त कार्रवाई।

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बिहार सरकार की ओर से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा में विभिन्न कोटि के 905 पद के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन की तैयारी की गई है। गुरुवार के दिन सीएम नितीश कुमार के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के लिए कुल 2464 नद पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 3959 पदों को एक वर्ष का अवधि विस्तार भी दिया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा शराबबंदी के कानून को सख्ती से लागू करने के लिए 905 अराजपत्रित पदों के सृजन के मंजूरी की भी जानकारी दी गई। नए पदों की मंजूरी के पश्चात जिलों में मोबाइल दल का गठन किया जाएगा जिनके द्वारा नियमित छापेमारी एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पटना जिले में छह, भागलपुर व पश्चिम चंपारण में दो, अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर अन्य जगहों पर एक दल का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही नियमित रूप से बिहार के 15 आसवनियों का भी सुपरविजन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की ओर से 22 स्थापना के लिए प्रस्तावित सरकारी कॉलेज के लिए पूर्व में सृजित 1420 पदों का प्रत्यर्पण किया गया और विभिन्न यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 1420 पदों की स्वीकृति दी गई है। जबकि गृह विभाग के अंतर्गत प्रोबेशन कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की मंजूरी दी गई है। इनमें 97 निम्नवर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक के पद सम्मिलित हैं। इन स्वीकृत पदों पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार लगभग पांच करोड़ 25 लाख रुपये आएगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग में भू-अर्जन विशेषज्ञ के दो पदों के सृजन का प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई।

राज्य कैबिनेट की ओर से बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल आक्जिलरी पुलिस में बहाल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। उग्रवादियों और संगठित अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी में त्वरित कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण के लिए सैप का उपयोग किया जाता है।

मंत्रिमंडल द्वारा साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नुकसान को कम करने के लिए 7305 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी एस सिद्धार्थ द्वारा दी गई है। इसके साथ ही सभी घरों में बिजली के प्री-पेड मीटर लगाने के लिए पहले से स्वीकृत 11 हजार 100 करोड़ के स्थान पर अब 15.74 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पुनरीक्षित राशि 4522 करोड़ सरकार की गारंटी पर दोनों वितरण कंपनियों को नाबार्ड से लोन प्राप्त करने की सहमति भी दी गई है।

विभिन्न महादलित टोलों में सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण के लिए मंत्रिमंडल की ओर से 88.48 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी गई है। समस्तीपुर के कल्याणपुर और उजियारपुर में डा. भीमराव अंबेडकर आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के निर्माण के लिए 46 करोड़़ की मंजूरी दी गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग को विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए चार करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही एमआइटी मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक फार्मेसी और सह प्राध्यापक फार्मेसी में सीधी नियुक्ति में फार्मेसी संकाय की अर्हता और अनुभव एवं वेटेज स्कीम जोड़ने हेतु बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2022 की मंजूरी दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि प्रति वर्ष आठ अक्टूबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।