BIHAR
बिहार में संपत्ति का बंटवारा कानून बदलने जा रही सरकार; न्यायमित्र, सीओ और अमीन को मिलेगी जिम्मेदारी
बिहार में संपत्ति बंटवारा कानून में होगा संशोधन पंचायत के लेवल पर होगा निदान जमीन सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में दी इनफॉर्मेशन पंचायत प्रतिरूप के साथ न्याय मित्र सीओ व अमीन भी फैसले में होंगे सम्मिलित।
बिहार सरकार संपत्ति बंटवारा कानून में संशोधन लाने जा रही है। उसमे गांव व पंचायत लेवल पर ही बहुमत के माध्यम पर संपत्ति बंटवारे से जुड़े मैटर को निबटाने की प्रबंध की जाएगी। उसमे पंच-सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के सहित न्यायमित्र, सरकारी अमीन तथा अंचलाधिकारी को भी सम्मिलित किया जाएगा ताकि फैसला कानून के माध्यम से हो। संशोधन के प्रारूप को आखरी रूप दिया जा रहा है। भूमि सुधार तथा राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में बुधवार को राजद सदस्य रामचंद्र पूर्वे के प्रश्न के जवाब में यह इनफॉर्मेशन दी।
मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर चार में तीन भाई बंटवारे के हेतु सहमत हैं और एक भाई बंटवारा नहीं चाहता है, तो बहुमत के आधार पर बंटवारा करने की प्रबंध की जाएगी। उसके लिए पहले उस भाई को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह पक्ष नहीं आता है, तो सभी प्लाट से उसका भाग निकालकर अलग कर दिया जाएगा इसलिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। तकनीकी दिककतो को दूर करके जल्द ही संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा।
मंत्री द्वारा बताया गया कि कई लोग विदेश या राज्य से बाहर रहते हैं तथा बंटवारे के वक्त उपस्थित नहीं हो पाते। ऐसे वेक्तियो के लिए पंचायत के लेवल पर निबटाए जाने वाले मामलों की सारी वीडियोग्राफी होगी ताकि वह पूरी प्रोसेस को देख सके। उसे पारदर्शिता भी आएगी।
मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य के सभी अंचलों में 21 फरवरी तक दाखिल-खारिज के टोटल 72 लाख 28 हजार 241 याचिकाओं में से 62 लाख 48 हजार 335 याचिकाओं का निष्पादन किया गया है। परिमार्जन पोर्टल पर 16 लाख 75 हजार 498 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, उसमे 14 लाख 68 हजार 766 एप्लीकेंट का निष्पादन हुआ है। आनलाइन लगान के 33.75 लाख रसीद निर्गत की गई है, उससे 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है।