BIHAR
बिहार में बदली जमीन-फ्लैट समेत सभी दस्तावेजों की रजिस्ट्री प्रक्रिया, सितंबर से लागू होगा नया नियम
राजधानी सहित राज्य के 4 बड़े नगरों में सितंबर माह से जमीन-फ्लैट सहित सभी डॉक्यूमेंट्स का निबंधन माडल डीड के जरिए से ही होगा। पटना के सहित मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में सितंबर से 100% निबंधन माडल डीड से कराने का उद्देश रखकर तैयारी आरंभ करवा दी गई है। मद्य निषेध, एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी द्वारा सोमवार को बताया गया कि उसके हेतु चारों जिलों के अवर निबंधकों को जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
माडल डीड की मैनेजमेंट में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर रजिस्ट्रेशन कराने तक कातिबों की सहायता लेने की आवश्कता नहीं पड़ेगी। एप्लीकेंट स्वाम आनलाइन माडल डीड के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। उसके अतिरिक्त ऑफिसेज में बने मे आई हेल्प यू काउंटर पर बैठे कर्मियों की मदद से डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उससे पैसे एवं वक्त दोनों की बचत होगी। उत्पाद आयुक्त के मुताबिक, आम लोगों की व्यवस्था के हेतु रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हिंदी एवं अंग्रेजी में 31-31 तथा उर्दू में 29 तरीके के माडल डीड प्रदर्शित हैं। उसकी सहयोग से लोग खुद डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं। आनलाइन फीस को प्रोत्साहित करने के हेतु स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि में एक परसेंट या ज्यादातर दो हजार रुपये की छूट भी दी जा रही है।
माडल डीड से रजिस्ट्रेशन की सुविधा आरंभ करने से पहले संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काउंटरों की संख्या तीन गुना तक वृद्धि हो जाएगी। मे आई हेल्प यू काउंटर एवं कंप्यूटर सिस्टम बढ़ाने के सहित जरूरी कर्मियों की भी डेपुटेशन की जाएगी।
निबंधन आयुक्त द्वारा बताया गया कि पिछले दो महीने से राज्य के सभी 125 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज को माडल डीड से निबंधन बढ़ाने का वर्क दिया गया था। फिलहाल में तकरीबन 20% निबंधन माडल डीड के माध्यम से हो रहे हैं। अन्य जिलों में इसे धीरे-धीरे एवं बढ़ाने का उद्देश भी रखा गया है।