BIHAR
बिहार में फसल के खराब उत्पादन पर सरकार करेगी मदद, जानिए कैसे मिलेगा मुअबजा
प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों द्वारा लगाए फसलों का खराब होना सबसे बड़ी समस्या है। जिससे किसान को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा से कई बार फसलें बरबाद हो जाती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसी तरह बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों की मदद कर रही है।
आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान को फसल बीमा योजना के तहत उस नुकसान पर कुछ राशि का भुगतान कर सरकार किसानों को आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में की गई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार योजना के तहत अब तक 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और इस साल 4 फरवरी तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा उत्पादित फसल में 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए दिए जाते हैं। अगर नुकसान 20 प्रतिशत से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदक सबसे पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास आधार है या नहीं का विकल्प चयन करना होगा। चयन करने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जायेगा। आधार नंबर भरें, नाम भरें और सब्मिट कर दें। इस तरह आपका योजना के अंतर्गत आवेदन हो जायेगा।
सर्वप्रथम आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको लॉगइन के सेक्शन के अंतर्गत मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। फिर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।