BIHAR
बिहार में निजी परिसर में सोलर प्लांट लगाने पर भी मिलेगा अनुदान, जाने कब से वेबसाइट पर लिंक होगा उपलब्ध
प्रदेश के प्राइवेट परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर एप्लीकेशन की प्रोसेस तकरीबन 2 वर्ष के मध्यांतर के उपरांत शुक्रवार से फिर से आरंभ होगी। कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट परिसर में 1 से 10 किलोवाट हालाकि, हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट कैपेसिटी तक का सोलर पावर प्लांट लगवाए जा सकते हैं।
3 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाए जाने पर राज्य सरकार 65%, हालाकि उससे ज्यादा कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट को लगवाने पर 45% का प्रत्यावर्तन देगी। कंपनी ऑफिसरों के मुताबिक़ एप्लीकेशन को लेकर 22 जुलाई से साउथ बिहार एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर लिंक एवलेबल होगा।
ऑफिसरों के अनुसार सिर्फ 500 रुपयेशुल्क देकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बिजली कंपनी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट कर सोलर प्लांट लगवाए जाने की कार्यवाही आरंभ करेगी। उसके हेतु वेंडर के सेलेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। सिलेक्टेड वेंडर के द्वारा 5 सालो तक लगाये गये रूफटॉप का देखभाल भी करवाया जायेगा। सोलर पैनल साधारणतः 25 सालो तक कार्य करता है।
प्राइवेट निवास के हेतु
प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा
लागत (प्रति किलोवाट) अनुदान
एक किलोवाट 46923 रुपये 65%, एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 65%, दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 65%, तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %
हाउसिंग सोसाइटीज के हेतु
प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा, एक किलोवाट 46923 रुपये 45%, एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 45%, दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 45%, तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %, 10 से 100किलोवाट 38236 रुपये 45%, 100 से 500किलोवाट 35886 रुपये 45%
कंज्यूमर को अपने भाग की धनराशि दो किस्तों में सीधे वेंडर के अकाउंट में देने पड़ेंगे। पहली किस्त की 80% राशि समझौते पर दस्तखत के सहित ही एडवांस भुगतान करना होगा। दूसरी किस्त की 20% राशि कंज्यूमर के परिसर में जरूरी मटेरियल डिलिवर करने के उपरांत भुगतान होगी।