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बिहार में नाबालिग की ड्राइविंग पर लगेगा जुर्माना, इसके लिए इतने हजार रूपए निर्धारित

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बिहार में नाबालिक बच्चे द्वारा वाहन चलाते हुए देखा जाता है। इसको लेकर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पाए जाने पर उनके साथ उनके माता–पिता भी जिम्मेवार होंगे। इसके साथ ही जुर्माने के रूप में 25 हजार रूपए निर्धारित किया गया है और साथ ही केस भी दर्ज किया जाएगा। इनसे बच्चों के करियर पर भी विपरित प्रभाव पड़ेगा।

बिहार में परिवहन विभाग ने नबलिकों द्वारा वाहन चलाने वाले वारदात पर नियंत्रण करना शुरू कर चुकी है। विभाग द्वारा नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में चलंत दस्ता सिपाही को तैनात किया गया है। अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा उनके अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्मान देना होगा। साथ ही बच्चों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने की मंजूरी नहीं देने का भी निर्देश दिया जाएगा। ऐसा होने पर उनके माता–पिता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नबालिकों द्वारा वाहन चलाने के जिम्मेवार उनके पैरेंट हैं।

नियम के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी प्रकार के वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। 16 से 18 वर्षीय नाबालिक केवल बिना गियर वाले वाहन को चला सकते हैं। वहीं यहां के विभिन्न शहरों में नाबालिक वाहन चलाते दिख रहे हैं जिसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया के साथ कई शहरों शामिल हैं। इसकी वजह से सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रही है।

परिवहन विभाग की ओर से शहरी इलाकों में तीव्र गति से बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्ती अपनाने के निर्देश दिया गया है। इसके लिए विभाग की तरफ से चलंत दस्ता के सिपाहियों को दो दिन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं तीव्र गति से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।