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बिहार में नये कारखाने खोलने पर नहीं लगेगा पंजीकरण शुल्क, सरकार ने दी उद्यमियों को एक और रियायत

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बिहार में अब कहीं भी नया फैक्ट्री खोलने पर पंजीकरण राशि नहीं लगेगा। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बनायी संयोग में यह प्रोविजन किया गया है। शर्त यह है कि संचालक फैक्ट्री खोलने के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लें। इस समाय में पंजीकरण नहीं कराया, तो फिर संचालकों को विलंब राशि देना पड़ेगा । ऑफिसर्स के मुताबिक़ कोरोना काल में इन्वेस्टमेंट को उत्साहित करने के लिए डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है।

अगर कोई फैक्ट्री लगायेंगे, तो उनसे रजिस्ट्रेशन राशि नहीं लिया जायेगा, परंतु संचालकों को गवर्नमेंट अपने फैक्ट्री के बारे में पूरी इनफॉर्मेशन देनी होगी। इसके लिए संचालकों को दो महीने के अंदर जरूरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर 60 दिनों के अंदर किसी ने पंजीकरण नहीं कराया, तो ऐसे लोगों को विलंब राशि देना पड़ेगा।

विलंब राशि के लिए डिपार्टमेंट ने भिन्न -भिन्न राशि तय की है। विलंब शुल्क निर्धारीत कर्मचारियों की संख्या और दिन के मुताबिक़ तय किया गया है। अगर किसी फैक्ट्री में 10 से कम मजदूर होंगे, तो ऐसे संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्कता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि 10 या इससे ज्यादा , परन्तु 49 कामगार से कम वाले कारखाने संचालकों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया , तो 90 दिनों तक उनसे 10 हजार, 180 दिनों तक 25 हजार, जबकि छह महीने से ज्यादा वक्त होने पर एक लाख रुपये जमा करने होंगे। 50 से ज्यादा , लेकिन 100 से कम कामगार वाले फैक्टरी संचालकों को 90 दिनों तक 10 हजार, 180 दिनों तक 25 हजार, और तो और छह महीने से ज्यादा होने पर दो लाख वसूले जायेंगे।