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बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने लिया फैसला, किए गए लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव

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पटना: बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा अन्य अधिकारियों की सहमति से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव के बाद अब जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया था वहीं से स्थाई लाइसेंस भी बनाया जाएगा। दूसरे जिले में स्थाई लाइसेंस बनाने का कार्य अब खत्म कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव किए जाने की जानकारी सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को दी गई। साथ ही इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश परिवहन विभाग द्वारा दी गई।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव से पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थाई लाइसेंस बनाया जा सकता था। इसी कारण से जिन जिलों में ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किया गया था वहां से लोग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए हुए स्थाई लाइसेंस बना लिया करते थे। सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआई को विभाग ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के संबंध में कई पहल की जा रही है।

सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की जा रही है। सरकार द्वारा सड़कों का सुरक्षा सर्वे भी किया जा रहा है। तीव्र गति से वाहन चलाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा होने पर यह बात सामने आई कि सड़क दुर्घटनाएं का एक कारण वाहन चालकों के पास उचित प्रशिक्षण का नहीं होना भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में मोटरवाइन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने पर काम किया जा रहा है, साथ ही संस्थान को मानक रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। साथ में बिना निबंधन के ड्राइविंग स्कूल पर ध्यान रखने की बात की गई है क्योंकि राजधानी में दर्जनों ऐसे ड्राइविंग स्कूल खुल गये हैं। जिनके पास किसी तरह का निबंधन नहीं है।