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BIHAR

बिहार में ट्रांसफर नियमावली में बदलाव, राजस्व विभाग के कर्मियों का अब दूसरे जिलों में नहीं होगा तबादला

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बिहार में रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में कार्यरत अमीन व कर्मचारियों का ट्रांसफर अब दूसरे जिलों में नहीं करवाया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शिक्षकत्‍व में बुलाई गयी बिहार गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। अब अमीन एवं रेवेन्यू पर्सनल का ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार द्वारा बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी सवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करवाया गया था। उसके बाद ओल्ड कैडर मैनुअल 2013 को लागू करवाया गया। मैनुअल में ट्रांसफर होने के उपरांत अब अमीन एवं रेवेन्यू स्टाफ जहां फिलहाल है वहीं उसकी पोस्टिंग बनी रहेगी।

ट्रांसफर पोस्टिंग नई नियमावली में बताया गया था कि 3 वर्ष से अधिक वक्त से एक ही जिले या स्थान पर तैनत अमीन एवं रेवेन्यू स्टाफ का तबादला करवाया जाएगा। अब न्यू मैनुअल को रद्द कर दिया गया है।सारी पुरानी प्रबंध फिर से लागू हो गई है, मतलब फिलहाल कोई भी कर्मचारी स्टाफ वर्तमान जिले से नहीं हटाया जाएगा। ओल्ड नियमावली लागू होने के उपरांत एक बार फिर से अमीन एवं कर्मचारियों का तबादला सिर्फ जिले के DM कर सकेंगे। नई नियमावली में अमीन एवं कर्मचारी के तबादला का प्रभुत्व ले लिया गया था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय से भाजपा कोटे से मिनिस्टर रामसूरत राय अप्रसन्न रहे है। मिनिस्टर रामसूरत राय बड़े लेवल पर ट्रांसफर करवाया था। इन सभी तबादले पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तबादले की पोस्टिंग पर रोक लगाने के उपरांत सियासती उपद्रव बढ़ गयी। परंतु , डेप्युटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद की दखल के उपरांत हालात शांत हो गया। कह दें कि बिहार के रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर राम सूरत राय ने 30 जून को बड़े लेवल पर ट्रांसफर करवाया था, उनमें 110 से अधिक साइकिल ऑफिसर, सेटेलमेंट ऑफिसर, चकबंदी पदाधिकारी सहित ऑफिस इन चार्ज सम्मिलित थे।