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बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हुआ आसान, विलंब करने वाले ऑफिसर पर लगेगा जुर्माना

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बिहार में पुलिस कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना कभी बहुत मुश्‍किल और खर्चीला काम हुआ करता था। लेकिन अब इस कमी का निवारण किया गया है। अब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देकर आप निश्चिंंत हो सकते हैं।

पटना: बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाना अब काफी आसान हो गया है। इसके लिए आपको किसी लंबे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आनलाइन आवेदन देना है। इसके साथ ही 14 दिनों के अंदर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में देरी होने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने इसके लिए सभी वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से लंबित आवेदनों का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र में कहा गया है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार के अंतर्गत आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की तय समय-सीमा के बाद भी आवेदन में देरी हो रही हैं। नियम के अनुसार चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के आवेदनों का निस्तारण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 14 कार्यदिवस के अंदर करने का प्रावधान है। ऐसा न करने पर कम से कम 500 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये दंड का प्रावधान है। दंड 250 रुपये प्रतिदिन विलंब के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

गृह विभाग ने सभी एसएसपी व एसपी को अपने-अपने जिले में आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदनों का उचित समय पर निष्पादन कराने को कहा है। निर्देश के साथ एक फरवरी से 10 मार्च 2022 तक सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट भी भेजी गई है।