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BIHAR

बिहार में चरित्र प्रमाणपत्र बनाना हुआ आसान, घर बैठे प्राप्त होगी पूरी सेवा।

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बिहार के लोगों को अब पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल आम लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। लोग प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्र की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अब आवेदक को उनके मोबाइल और ई-मेल पर चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। गृह विभाग द्वारा सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इससे संबंधित निर्देश जारी करने को कहा गया है। बिहार लोक सेवा के अधिकार के अंतर्गत 14 दिनों में चरित्र प्रमाण-पत्र की आनलाइन कापी मोबाइल और ई-मेल पर भेज दी जाएगी।

इस सुविधा की शुरुआत होने से पूर्व चरित्र प्रमाणपत्र के लिए लोगों को काफी चक्कर लगाना पड़ता था। विगत वर्ष चरित्र प्रमाणपत्र के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से गृह विभाग द्वारा सर्विस प्लस पोर्टल को तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू की गई। अब आनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र बन जाने पर उसकी डिजिटल कापी भी घर बैठे प्राप्त हो सकेगी।

इसके लिए आवेदकों को सर्विस प्लस पोर्टल पर जाकर आनलाइन फार्म को भरना होता है। फार्म में ही नाम, पता के साथ मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी की जानकारी मांगी जाएगी। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी पर भेज दी गई।

आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 14 कार्यदिवस के अंदर प्रमाण पत्र बनाने का प्रविधान है। ऐसा न करने पर संबंधित दोषी पदाधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। यह केवल 500 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये तक अर्थदंड वसूलने का प्रविधान किया गया है। गृह विभाग ने इसकी मानीटरिंग भी करने का निर्देश अफसरों को दिया है।