BIHAR
बिहार में अब पानी पर लगेगा टैक्स, जानिये किसे कितना भरना होगा पैसा
बिहार गवर्नमेंट पानी पर टैक्स लगवाने जा रही है। आने वाले 3 माह में बिहार के सारे समुदाय में वॉटर टैक्स फीस लागू करवा दिया जाएगा। वॉटर टैक्स का मुआवजा पेयजल इस्तेमाल का फीस नीति 2021 के अंतर्गत की जाएगी। बिहार में अभी पानी फ्री है, परंतु अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को उसका शुल्क देना पड़ेगा। मतलब अब बिहार निवासियों पर महंगाई की समस्या आने वाली है। पटना म्युनिसिपल कारपोशेशन के सहित बिहार के सारे निकायों को पेयजल इस्तेमाल फीस रूल 2021 के अंतर्गत शीघ्र ही वाटर टैक्स की वसूली आरंभ करवाए। बिहार के सारे समूह में तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने जल का कनेक्शन लिया हुआ है।
म्युनिसिपल कारपोशेशन डिपार्टमेंट ने पानी पर टैक्स वसूलने के हेतु पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर रखा है। अगले 3 माह में लोगों के घर बिल आना आरंभ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जल के ऊपर पेयजल शुल्क अप्रैल से ही लगेगा। वॉटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम पर बनवाया जाएगा। सूचना के अनुसार जिन लोगों के घर में नल का कनेक्टिविटी है एवं वो प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं उन्हीं से पानी का शुल्क वसूला किया जाएगा। दूसरी ओर अगर किसी के घर में नल का कनेक्टिविटी नहीं है एवं प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो पेयजल का शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
सूचना के अनुसार जो लोग 1000 रुपये तक प्रॉपर्टी शुल्क देते हैं उनसे हर माह 40 रुपये एवं वर्ष के 480 रुपये वसूल किये जाएंगे। अगर कोई 1001 से 2000 रुपये तक प्रॉपर्टी शुल्क देता है उनसे 65 रुपये माह के मुताबिक से वर्ष के 780 रुपये वसूले जाएंगे। और जो लोग 2001 रुपये से 3000 रुपये तक प्रॉपर्टी शुक्ल देते हैं उससे माह के 120 रुपये एवं वर्ष का 1440 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
उसके अतिरिक्त सभी म्युनिसिपल कारपोशेशन में लगने वाले टैक्स को 5 कैटेगिरी में विभाजित किया गया है। पहली कैटोगरी में घरेलू इस्तेमाल के हेतु उपयोग होने वाला पानी, दूसरी कैटिगरी में छोटे एवं बड़े औद्योगिक यूनिट, तीसरी कैटिगरी में होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस स्टेशन जैसे स्थापित। चौथी कैटोगरी में गवर्नमेंट इंट्यूशन एवं पांचवी कैटोगरी में गैर सरकारी संगठन तरह के प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट एवं नर्सिंग होम इत्यादि को रखा गया है।