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बिहार के सरकारी अस्पतालों में दस हजार पदों पर होगी स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, जानें पद और योग्यता

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बिहार के सरकारी अस्पतालों में काफी जल्द ही दस हजार सीटों पर स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीकी सेवा आयोग से सिफारिश की है। पहले ही स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को तैयार कर विधि एवं वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्यकर्मी के स्थायी नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी सहमति मिल चुकी है।

मिली जानकारी के सानुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में एक्स–रे टेक्नीसियन के 8 हजार 34 रिक्त पदों के साथ ओटी असिस्टेंट के 1 हजार आय रिक्त पदों पर स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया है। कुल 9 हजार 130 पदों पर भर्ती के लिए आयोग स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा चुकी है। तकनीकी सेवा आयोग द्वारा दो सप्ताह के अंदर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा फर्मासिस्ट, ईसीजी सहायक, लैब तकनीशियन और ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य जारी है। काफी जल्द ही इन पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर से पूर्व ही मानव बल की आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में तीव्र गति से प्रयास जारी था। 15 दिसंबर 2021 तक 6 हजार 338 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, 3270 आयुष चिकित्सक, 4671 जीएनएम और 9233 एएनएम की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया गया था। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अलग-अलग पदों पर करीब 7 हजार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। वहीं आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में हैं।

एक्स–रे टेक्नीसियन के पद पर आवेदन के लिए आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एक्स–रे टेक्नीसियन कोर्स में डिप्लोमा पास करना अनिवार्य है। वहीं एक्स–रे टेक्नीसियन की डिग्री और आवश्यक कार्य अनुभवों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा शल्य कक्ष सहायक के लिए भी समान योग्यता जरूरी है। केंद्रीय, राज्य सरकार या अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास हुए छात्र भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए राज्य सरकार के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं स्थायी नियुक्ति के अंतर्गत इन्हें राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में भेजा जा सकता है।