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बिहार के कामगारों के लिए बड़ी खबर, आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर नियोक्‍ता को देना होगा दोगुना तनख़ा

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सरकार ने राज्य के फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मियों के हेतु 8 घंटे की ड्यूटी लेने के प्रबंध को अनिवार्यता से पालन कराने का निर्णय लिया है। उसके हेतु लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द ही सूचना करी जाएगी। उसके अनुसार अगर कामगार से 8 घंटे से अधिक कार्य करवाया गया तो एम्पलायर को संबंधित कर्मियों को दोगुना तनख़्वाह भुगतान करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया एवं कर्मियों ने लिखित कंप्लेन की तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर द्वारा बताया गया कि किसी भी कारखाने में 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, यह कानूनी व्यवस्था है। उसके आलोक में एक रूल भी बनाई गई है। उसे इफेक्टिव तरह से लागू करवाया जाएगा। इस कदम से राज्य में रजिस्टर्ड 8 हजार से ज्यादा कल-फैक्ट्री के लगभग दो लाख से ज्यादा कर्मियों को फायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट ने कामगारों एवं नियोजित के मध्य अच्छे समन्वय एवं संबंध स्थापित करने लिए रूल बनाई है।

एक कर्मी से ज्यातादार 8 घंटे ही कार्य करवाया जाएगा। इस तरीके से हफ्ता में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कर्मियों से ज्यादातर 48 घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा। असामान्य परिस्थिति में कोई एम्पलायर चाहें तो वे कार्यियो से 8 घंटे से अधिक काम ले सकते हैं, परंतु एक दिन में ज्यादातर 12 घंटे तक ही कार्य लिया जाएगा। अगर कोई कामगार 8 घंटे से जायदा कार्य करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुना तनख़ा देना पड़ेगा। कारगारो को यह राशि दैनिक या मासिक के तर्ज पर दी जा सकेगी। श्रम संसाधन डिपार्मेंट की तरफ से जल्द जारी होगी सूचना बिहार में 8 हजार से ज्यादा कल-कारखाने हैं रजिस्टर्ड प्रभावी प्रकार से नियमावली के पालन पर रहेगा ध्‍यान ।