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फ्री राशन : इन्हें करना है राशनकार्ड सरेंडर, नहीं तो जांच के बाद होगी वसूली

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ऐसे राशन कार्डधारक उनके पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का प्लाट, फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या फिर AC लगा है। गांवों में 2 लाख व नगर में 3 लाख से ज्यादा परिवारिक वार्षिक आय है तो ऐसे घर परिवार अपना राशनकार्ड वसूली व डीएसओ दफ्तर में सरेंडर कर दीजिए। इन अपात्र परिवारों के हेतु यह आखरी आवसर है। उसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर उन अपात्रों का राशनकार्ड रद्द कर दिया जाएगा। परिवार पर विधान के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी । वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी की जाएगी।

डीएसओ सुनील कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि शिकायतें मिल रही हैं कि बड़ी गिनती में अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी प्लान का फायदा ले रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवारों के राशनकार्ड जारी नहीं हो पा रहें है। उसे देखते हुए सत्ताधिकार ने अपात्र परिवारों से राशनकार्ड सरेंडर करने की गुज़ारिश की है।

जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या फिर ज्यादा कैपेसिटी का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या घर, पांच एकड़ से ज्यादा की भूमि, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण इलाको में परिवार की आय दो लाख , सालाना व नगरीय स्थानों में तीन लाख रुपए वार्षिक धनसशी वाले परिवार योजना के हेतु अपात्र हैं।