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TRAI Order : 1 सितंबर से ये सिम कार्ड ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे।

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इस साल सितंबर से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक महत्वपूर्ण नियम लागू करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य है फेक और स्पैम कॉल्स को रोकना और टेलीमार्केटिंग के दुरुपयोग को नियंत्रित करना है। उपभोक्ता अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

जानें क्या है ट्राई द्वारा लिया गया निर्णय

TRAI के नए निर्देशों के अनुसार, कोई संस्था स्पैम कॉल करते हुए पाई जाती है तो उसके सभी टेलीकॉम संसाधनों को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही, 2 साल के लिए सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा जो संस्थाएं मोबाइल नंबरों को टेलीमार्केटिंग के लिए उपयोग करती हैं। यह नियम न केवल संगठनों पर लागू होगा, बल्कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होगा, जिससे लोगों को टेलीमार्केटिंग में सावधान रहना होगा।

जानें कब से होगा लागू

1 सितंबर 2024 से TRAI ने वाइटलिस्टेड न होने वाले URL या APK वाले संदेशों को भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि ये अवांछित लिंक अक्सर धोखाधड़ी के मामलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, यह नियम साइबर अपराध और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये नए नियम उपभोक्ताओं को अवांछित फोन और संदेशों से बचाएंगे। TRAI के नए नियम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि स्पैम कॉल्स और फेक मैसेज डिजिटल संचार के इस युग में एक बड़ी समस्या बन चुके हैं।