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राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, मिनटों में कर सकते हैं अप्लाई।

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सरकार की ओर से निम्न वर्ग के परिवारों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। राज्य के प्रत्येक लोगों के पास इसका होना आवश्यक है। इसके माध्यम से लोग मुफ्त में राशन की प्राप्ति कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड बनवाने की विधि में कुछ परिवर्तन है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने के लिए नई खबर आई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज खरीदने के लिए योग्य परिवारों को इस कार्ड को प्रदान किया जाता है। किसी परिवार में सभी सदस्यों के आधार पर राशन कार्ड दिया जाता है।

राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, लास्ट बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी और गैस कनेक्शन की डिटेल्स शामिल है।

राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने हेतु सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट यानी https://fcs.up.gov.in पर जाएं। उसके पश्चात होमपेज पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन लिस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन पत्र का लिंक दिखेगा। वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लिंक का चयन करना होगा जिसके पश्चात आपको फॉर्म दिखाई देगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा जिसमें सारी जानकारी भरनी होगी। इसके पश्चात इस फॉर्म को रीजनल सीएससी सेंटर पर जाकर जमा कर दें। फॉर्म में किसी प्रकार की गलती रहने पर फॉर्म को खारिज कर दिया जाएगा।

फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं होने पर कुछ ही दिनों में राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें आपसे 5 रूपए से 45 रूपए शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। फॉर्म जमा होने के बाद फॉर्म को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोसेस में 30 दिनों का समय लगता है। वेरिफिकेशन सही होते ही 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड को जारी कर दिया जाता है।