BIHAR
बिहार में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के नियम में होगा बदलाव, जानें यहाँ
खबर के अनुसार स्नातक पास छात्राओं को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के नियम में बदलाव किया जाएगा। जनता दरबार में स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के मामले की सुनवाई की गई। इसमें सीएम नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं।स्नातक पास कन्या प्रोत्साहन राशि योजना के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष 50 हजार रुपये दिए जाते है।
कई बार ऐसा भी होता है कि स्नातक पास छात्राओंं को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आवेदन करने वाली छात्राओं के सर्टिफिकेट की जांच होती है। उसके पश्चात
डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में देने का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से इस नियम में बदलाव करने के निर्देश दिये गए हैं।
शिक्षा मंत्री के अनुसार विश्वविद्यालयों की लापरवाही की वजह से प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विलम्ब होता है।
सरकार की ओर से वर्ष 2018 में इंटरमीडिएट और स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 25 हजार प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की डबल कर दी गयी है। अब 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
वहीं आंगनबाड़ी सेविका बहाली में शिकायत दर्ज की गई। इसपर सीएम नीतीश कुमार की ओर से समाज कल्याण मंत्री को इन शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। एक महिला ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कहा कि उससे सेविका बहाली को लेकर पैसे की मांग की जा रही है। सीएम के पूछने पर उसने कहा कि सीडीपीओ द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। सीएम ने तुरंत मुख्य सचिव अमिर सुबहानी और अपने प्रधान सचिव को तलब किया और कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने को कहा।