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बिहार में पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना की हुई शुरुआत, जानें पात्रता की शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया

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बिहार में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग की ओर से खेत में फसल के अनुकूल पौधों के बीज उपलब्ध कराया जाता है और 10 रूपये प्रति पौधा उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष के पश्चात 50 प्रतिशत पौधों के संरक्षण पर प्रति पौधे 60 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है।

बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य बिहार के किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके साथ ही पर्यावरण के संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि योग्य जमीन पर फसल के अनुकूल पेड़ लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे फसल को भी कोई नुकसान न हो।

बिहार के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कम जमीन रखने वाले किसानों को भी उपलब्ध कराया जाता है। फसल खराब होने की स्थिति में पेड़ों से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। किसान को कम से कम 25 पौध खरीदने होंगे। पौध खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

इसके लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। वन विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करके योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वन विभाग में आवेदन के पश्चात खेत का निरीक्षण किया जाएगा। इस योजना की जानकारी जिला वन विभाग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। योजना के माध्यम से बिहार में किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बिहार में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है।