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BIHAR

बिहार में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु सरकार की ओर से दिया जा रहा 10 लाख का ऋण, दिया जाएगा 35 प्रतिशत अनुदान

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पीएमएफएमइ स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अचार, स्नैक्स ,मसाले जैसे उत्पादों को तैयार करने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। इस कुल ऋण में भी 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जीविका और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु समुचित कच्चा माल उपलब्ध है। राज्य में कृषि और पशु उत्पाद दूध, पनीर आदि के निर्माण में भी अपार संभावनाएं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र में लघु यूनिट की स्थापना का लक्ष्य है। इसकी स्थापना के लिए लोगों को लोन की सुविधा दी जा रही है।

वहीं उद्योग विभाग के योजना के अंतर्गत बैंक मित्र, सेवानिवृत्त कर्मी अथवा ग्रैजूएट किए लोग डिस्ट्रक्ट रिसोर्स पर्सन बन सकते है। इन लोगों को हर एक ऋण मंजूर कराने पर 10 हजार रुपये और वितरित कराने पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी। इससे संबंधित लोग अपने जिले के जिला उद्याेग महाप्रबंधक और जीविका के माध्यम से इस स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के बारे में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक द्वारा ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की गई है। खबर के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय मामलों में इस योजना में लोगों की मदद करने वाले कुशल लोगों की खोज की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होम पेज पर जा कर पंजीकरण करना होगा। इसके पश्चात लॉग इन कर वहां पूछे गए सभी जानकारियों को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।