BIHAR
बिहार में कार चालकों के लिए शीट बेल्ट संबंधित नया नियम लागू, जुर्माना लगे उससे पहले जाने नियम।
सड़क दुर्घटना से प्रति वर्ष काफी लोग की मृत्यु हो जाती है। इसपर नियंत्रण रखने के लिए बिहार सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट से संबंधित नया नियम लाया गया है जिसमें चार पहिया वाहनों में पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए सबसे पूर्व जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी।
इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई जिसके पश्चात परिवहन विभाग की ओर से बिहार में इसपर कार्य की शुरुआत कर दी गई है। चार पहिया वाहनों में पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। गाइडलाइन जारी होते ही इस सभी प्रकार के वाहनों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।
विगत दिनों ही विभाग में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इस बात पर विचार किया गया जिसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। साथ ही इस बैठक में अधिकारियों में कहा कि केवल नए वाहनों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था है। परंतु जरूरत आने पर
एजेंसी के माध्यम से संबंधित वाहनों में सीट बेल्ट लगाया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्व यह देखा जाएगा कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी कितनी गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियों को फिटनेस देने के पहले पीछे वाली सीट में सीट बेल्ट लगाने को कहा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
फिलहाल के लिए बिहार में केवल आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि। कई लोग वाहन चलाते समय ड्राइवर के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। विभाग की ओर से यह तय किया गया कि जिन चालकों के साथ बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनपर नियमानुसार अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा।