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बिहार में इंदिरा आवास कार्य को किया जाएगा पूरा, सरकार की ओर से दिया जाएगा 50 हजार रूपए

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आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। इसका लाभ दिए जाने के पश्चात आवास पूर्ण नहीं होने या अधूरे आवास को पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभुकों को 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आवास
उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को आवास के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अंतर्गत लाभुकों को प्रति गृह इकाई 35 हजार रुपये या फिर इससे भी कम राशि दी जाती थी। परंतु आवास पूर्ण करने के लिए दी जाने वाली राशि अपर्याप्त है जिसकी वजह से कुछ आवास अधूरे हैं।

किसी भी योजना के तहत एक बार आवास की राशि प्राप्त कर लेने वाले लाभुकों को पुनः आवास योजना का लाभ देने का प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से वर्ष 2016–17 से इंदिरा गांधी आवास को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई और क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लाभुकों को कुल 1 लाख 20 हजार रूपए का प्रावधान है। पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने का फैसला लिया गया है।

बिहार में इंदिरा आवास को 50 हजार रुपए

इसके अनुसार केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास की मंजूरी दिए जाने वाले लाभुकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही लाभुक द्वारा लिंटल स्तर तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसमें लाभुक या उनकी पत्नी का जीवित होना भी आवश्यक है।

इस योजना का लाभ वैसे परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास पक्का या कोई अन्य घर है। इस बात की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त दो पहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन या मछली पकड़ने के नाव, तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो। इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को भी नहीं दिया जाएगा जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, दस हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति हो। इसके साथ ही आवास से संबंधित मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार या अन्य योजना का लाभ ले चुके लाभुकों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।