Connect with us

BIHAR

बिहार में आंगनबाड़ी सहायिका बहाली के नियम में बड़ा परिवर्तन, अब इन महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

Published

on

WhatsApp

आंगनबाड़ी सहायिका के चुनाव को लेकर नयी नियमावली में एप्लीकेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ही मुुख्य रूप से केंद्र में रखा गया है। अभी तक यह प्रबंध की अप्लाई करने वाली महिला की एजुकेशन क्वालीफिकेशन इंटर पास होना चाइए। अब यह प्रबंध की जा रही कि अगर किसी MA पास या फिर PHD की हुई महिला द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका या फिर सेविका के हेतु अप्लाईकर दिया तो इसके नीचे जितने भी एप्लीकेंट मैट्रिक या बीए पास किए हुए महिलाओं के होंगे उन सभी पर धारणा नहीं होगा।

सबसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली महिला को ही आंगनबाड़ी सहायिका के पोस्ट पर चुनने के मामले में प्रथमता मिलेगी। जिस वक्त आंगनबाड़ी सहायिका के चुनने के हेतु नियमावली तैयार की जा रही थी उस समय यह बात सामने आयी कि सिलेक्शन के हेतु ग्रामपंचायत की अपरिहार्य को समाप्त करवा दिया जाए।उसके कारण से विलंब होता है तथा उत्पात की शिकवा भी आती हैं। पर बड़े लेवल पर विवेचन के उपरांत यह तय हुआ कि ग्रामपंचायत के प्रबंध को समाप्त नहीं करवाया जाएगा। यह प्रबंध पारदर्शी रहे उसका प्रॉविज़न किया जाए। अगर कोई विपत्ति की जाती है तो उस का अधिवास भी परिणामदर्शी तरह से करवाया जाए।

सिलेक्शन के हेतु जो प्रतिबंध हैं उसका सर्विस शत प्रतिशत किया गया है यह माननीय तरीके से उपलब्ध हो। आम तौर पर यह शिकवा रहती है की एप्लीकेंट ग्राम सभा के आयोजन की तिथि के बारे में कहा ही नहीं गया। यह निश्चत किया जाए कि सभी डिजिटली इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उसका प्रमाणित भी रखा जाए क्योंकि सिलेक्शन के उपरांत इस प्रकार की कई शिकायतें आती हैं। जनता के दरबार में सीएम प्रोग्राम में आंगनबाड़ी सहायिका के सिलेक्शन को लेकर जो शिकायतें पहुंची उनमें ज्यादातर इसी प्रकृित के थे कि ग्रामपंचायत के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गयी।