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BIHAR

बिहार में अब गांव में भी मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा, जाने क्या होगा नया नियम।

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अगर आप गांव के निवासी हैं और गृह निर्माण की योजना बना रहे हैं, तो यह न्यूज आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नगरों की ओर अब ग्रामीण जगहों में भी गृह निर्माण से पहले नक्शा पास करवाना होगा। उसके हेतु बिहार की नीतीश सरकार कानून परिवर्तन पर चर्चा कर रही है। उसके अंतर्गत एक विशेष सीमा से ज्यादा ऊंचे भवनों के हेतु नक्शा पास करवाना जरूरी किया जाएगा। जबकि तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के हेतु यह आवाश्यक नहीं होगा। उसके हेतु पंचायती राज कानून, 2006 में सुधार करवाया जाएगा।

अभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण पर नक्शा पास करवाने का कोई व्यवस्था नहीं है। मगर गांवों में भी अब ऊंचे-ऊंचे मकान बनने लगे हैं, उसी के हेतु यह व्यवस्था करवाया जा रहा है। पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा कानून में संशोधन की तैयारी कर दी है।

डिपार्टमेंट के पद अधिकारी का कहना है कि मकानों का नक्शा पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है। उसी के हेतु कानून में सुधार करवाया जाएगा। जबकि, यह अधिकार पंचायती राज के समीप प्राप्त हो। उसी के हेतु लेजिस्लेचर के आगामी शीतकालीन सत्र के समय संशोधन कानून पेश किए जाने की आशा है। कानून में संशोधन हो जाने के उपरांत नक्शा पास करवाने को लेकर नियमावली भी तैयार होगी। नियमावली में सारी शर्तें एवं अधिकार का विस्तार से उल्लेख होगा। ग्रामीण इलाकों में नक्शा पास करवाने के हेतु नगरी इलाको की तरह ही नॉर्मल शुल्क भी लगेगा। जबकि शुल्क कितना होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। परंतु डिपार्टमेंटल सूत्रों के मुताबिक शुल्क बहुत नॉर्मल होगा।

शहरों के समीप के ग्रामीण एरिया में भी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इस प्रकार के मामले को पूर्व में पंचायती राज डिपार्टमेंट को अवगत कराया था। रेरा ने डिपार्टमेंट को बताया था कि नगरों की तरह ग्रामीण एरिया में हो रहे निर्माण को लेकर कोई कानून एवं नियमावली अवश्य तैयार होनी चाहिए। रेरा के समीप ग्रामीण इलाकों में हो रहे निर्माण के मामले पहुंचे थे। ज्ञात हो कि नगरी इलाको के मामले को देखने का लाइसेंस रेरा को है।

बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में भी गृह निर्माण पर नक्शा पास करने का व्यवस्था है। वहां 3230 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया पर निर्माण के हेतु नक्शा पास कराना आवश्यक है। उसके सहित ही आवासीय भवन के हेतु टोटल कवर एरिया पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से फीस लगता है।

नक्शा पास करवाने के हेतु जिलास्तर पर समिति का गठन होगा। उस कमेट में जिला के वरीय अधिकारी के सहित टेक्निकल विशेषज्ञ भी होंगे। उसके सहित ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी इस कमेटी में रखा जाएगा। उस कमेटी को यह अधिकारी प्रदान किया जाएगा कि वह जांच-पड़ताल करने के उपरांत मकान का नक्शा पास करे। जबकि, कमिटी का मेंबर कौन होंगा, उस पर अभी आखरी फैसला नहीं लिया गया है। उस पर बात चीत किया जा रहा है। ऊंचे इमारत निर्माण के समय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखना भी कमेटी की जवाबदेही होगी।