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बिहार में निजी स्कूल खोलने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन, जानिए क्या है नियम

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अगर आप बिहार में रहकर प्राइवेट स्कूल खोल चुके हैं, तो यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है आप एक बार आवश्य पढ़ लीजिए, आपने अब तक कई बड़े प्राइवेट स्कूल खुले हुए देखे होंगे या तो आपका सोच निजी स्कूल खोने का है तो अब बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना पहले के मुताबिक अब मुश्किल होने वाला है। हालाकि आपको आवगत करवा दे कि प्राइवेट स्कूल खोलने के रूल्स में कुछ बदलाव कर दिया गए हैं।

आपको कह दे कि बिहार में प्राइवेट स्कूल को CBSE वा ICSE से संयोजिता प्राप्त करना होगा, कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल खोलने के हेतु रजिस्टर्ड सोसाइटी को निजी स्कूल खोलने के हेतु प्रामाणिकता प्राप्त होगी। स्कूलों के प्रस्तावना पर तभी विचार किया जाएगा जब निश्चित किए गए सारे मांगों पर स्कूल खड़ी उतरेगी। कहा जा रहा है कि नगरी इलाको में कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, वही अनुमंडल क्षेत्र में डेढ़ एकर एवं ग्रामीण इलाको में तकरीबन 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। उससे कम जमीन होने पर प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी।

दूसरी ओर आपको कह दे कि स्कूल मैनेजमेंट को NOC के हेतु शिक्षा डिपार्टमेंट के ऑफिसर से स्थल सर्व एवं भौतिक सत्यापन कराना भी आवाश्यक होगा, आपको कह दे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर के स्कूल के बारे में इन्फोर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद जांच टीम सर्वे करेगी और संतुष्ट होने के बाद जिओ मैपिंग कराकर रिपोर्ट देगी उसके बाद ही निजी स्कूल आप खोल सकेंगे।